पहले , यदि आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) किसी ऐसे दिन मैच्योर होती थी जब बैंक बंद रहता था (जैसे रविवार या कोई सार्वजनिक छुट्टी ), तो आपको अपनी मैच्योरिटी राशि प्राप्त करने के लिए अगले कार्य दिवस तक इंतजार करना पड़ता था। इस दौरान आपको उस छुट्टी वाल दिन या छुट्टियों की अवधि के लिए कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलता था प्रभावी रूप से आपका पैसा उस अवधि के लिए बिना किसी रिटर्न के बैंक के पास रहता था ।

RBI के नए नियम क्या कहते हैं ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के अनुसार:

  • यदि कोई सावधि जमा (टर्म डिपाज़िट ) गैर -व्यावसायिक दिन (नॉन-बिजनेस डे ) या छुट्टी के दिन परिपक्व होती है, तो उस दिन के लिए भी मूल जमा राशि पर पूर्व-निर्धारित ब्याज दर से ब्याज का भुगतान करेगा । यह ब्याज परिपक्वता की तारीख और अगले कार्य दिवस के बीच की अवधि के लिए होगा।
  • पुननिर्वेशित जमा (री-इनवेशमेंट डिपाज़िट )या आवर्ती जमा (रीकरिंग डिपाज़िट ) के मामले में , बैंक इस अवधि के लिए ब्याज परिपक्वता मूल्य (मच्योरिटी वैल्यू ) पर देगा। इसका मतलब है की आपको चक्रबृद्धि ब्याज का लाभ भी छुट्टी की अवधि के लिए मिलेगा।
     
  • RBI का यह नया नियम निवेशकों के हितों की रक्षा करने और उन्हें उनकी जमा राशि पर उचित रिटर्न सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब बैंक की छुट्टियों के कारण निवेशकों को ब्याज का नुकसान नहीं होगा, जिससे उनकी वित्तीय योजनाएं और भी सुरक्षित और प्रभावी बन सकेंगी। यह नियम बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और ग्राहक-केंद्रितता को भी बढ़ावा देगा।