RBI New KYC Rules: बंद पड़े बैंक अकाउंट चालू कराना हुआ आसान, बैंक जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत!

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 12 जून 2025 को बंद पड़े डॉर्मेट बैंक अकाउंट्स और बिना दावे वाली जमाराशियों को फिर से सक्रिय करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य ग्राहकों की सुविधा बढ़ाना, बैंकिंग प्रक्रिया को सरल बनाना और लगातार बढ़ रही बैंकिंग धोखाधड़ी को कम करना है। सबसे बड़ा बदलाव यह कि अकब ग्राहकों को KYC (नो योर कस्टमर) अपडेट करने के लिए अपनी होम ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये विडिओ KYC या किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर यह काम पूरा कर सकते हैं। 

KYC अपडेट के लिए मिलेंगे अब नए और आसान तरीके

RBI के नए नियमों के तहत, ग्राहकों के लिए KYC अपडेट करना अब बहुत सुविधा जनक हो गया है:

  • किसी भी ब्रांच में सुविधा: अब ग्राहक अपनी KYC जानकारी को किसी भी बैंक में जाकर अपडेट कर सकते हैं, चाहे वह उनकी होम ब्रांच हो या कोई और । पहले यह काम केवल होम ब्रांच में ही हो पाता था, जिससे कई लोगों को परेशानी होती थी।  
  • वीडियो-बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस (V-CIP): बैंकों को अब वीडियो काल के जरिए पहचान वेरीफिकेशन ( V-CIP ) की सुविधा देनी होगी यह उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं या जिनके लिए बैंक जाना मुश्किल है।
  • बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स (BCs) का सपोर्ट: RBI ने यह भी निर्देश दिया है कि बैंक अपने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स (BCs) की मदद से भी ग्राहकों की KYC प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। BCs ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे यह कदम खासकर सरकारी योजनाओं के तहत खोले गए खातों वाले ग्राहकों के लिए फायदेमंद होगा।
  • सरल और सुरक्षित प्रक्रिया: RBI ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि KYC अपडेट की प्रक्रिया आसान और सुरक्षित हो, ताकि ग्राहकों को कोई असुविधा न हो।

डॉर्मेंट अकाउंट्स और बिना दावे वाली राशियों को लेकर नए नियम

आरबीआई के नियमों के अनुसार, अगर कोई बचत या चालू खाता 10 साल या उससे ज्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं किया जाता, या कोई जमाराशि इतने समय तक बिना दावे के रहती है, तो उसे डॉर्मेट (निष्क्रिय) माना जाता है।ऐसे अकाउंट्स में मौजूद राशि को आरबीआई द्वारा संचालित डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस (DEA) फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पहले, इन अकाउंट्स को फिर से चालू करने या राशि वापस पाने में ग्राहकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। 

नए नियमों के तहत, डॉर्मेंट अकाउंट्स को फिर से चालू करना बेहद आसान हो गया है:

  • आसान वेरिफिकेशन: ग्राहक अब आधार OTP, विडिओ KYC या किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर अपनी पहचान वेरीफाई करा सकते हैं और अपने पुराने अकाउंट को चालू कर सकते हैं या बिना दावे वाली राशि वापस प सकते हैं। 
  • कोई शुल्क नहीं: आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि डॉर्मेंट अकाउंट्स को चालू करने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। 
  • जुर्माना नहीं: साथ ही, ऐसे अकाउंट्स में न्यूनतम बैलेंस न रखने की वजह से कोई जुर्माना भी नहीं लगेगा। 

आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे ग्राहकों को उनके डॉर्मेंट अकोनट्स के बारे में समय-समय पर सूचित करें। यदि आपको लगता है कि आपका कोई पुराना अकाउंट निष्क्रिय हो सकता है, तो तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें। आप बैंक की ग्राहक सेवा या नजदीकी शाखा में जाकर कीक प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।